हल्द्वानी में गौलापार के आसपास के क्षेत्र को किया गया फ्रीज जोन घोषित

By New31 Uttarakhand

हाईकोर्ट निर्माण के चलते गौला नदी के आसपास का क्षेत्र फ्रीज जोन घोषित कर दिया गया है। आवास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए मास्टर प्लान बनने तक यहां सभी निर्माण और विकास गतिविधियों पर रोक लगा दी है।जारी अधिसूचना के मुताबिक, उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा-3 के अंतर्गत गौलापार में हाईकोर्ट के निर्माण का प्रस्तावित स्थल जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल का विकास क्षेत्र घोषित किया गया है..इस अधिनियम की धारा-7 के तहत यहां पूर्व में ग्राम देवल मल्ला, ग्राम देवल तल्ला व ग्राम कुंवरपुर की ओर जाने वाले मार्ग की सीमा तक, पश्चिम में गौल नदी के तट तक, उत्तर में गौला नदी तट से ग्राम नवरखेड़ा, ग्राम किशन नगरी की ओर जाने वाले हल्द्वानी बाईपास मार्ग के तिराहे तक, दक्षिण में हल्द्वानी बाईपास मार्ग तक नदी तट से शुरू होकर लंकेश्वर महादेव मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग के तिराहे तक का क्षेत्र फ्रीज जोन रहेगा।

Related News

मनोरंजन

News Letter

Your email address will not be this published. Required fields are News Today.