रोशनाबाद में ठेकेवाले ने ग्राहक से 780 की जगह 790 रुपए वसूले , जिसके बाद शिकायतकर्ता ने विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही तो उसके साथ गाली-गलौज की गई साथ ही कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक ही लेते हैं और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
बता दे की शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी चेंबर नंबर 515 रोशनाबाद कचहरी हरिद्वार ने विपक्षी प्रबंधक विदेशी मदिरा की दुकान ग्राम धनौरी के अनुज्ञापी अशोक कुमार निवासी हीरा हेड़ी पोस्ट इकबालपुर थाना झबरेड़ा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता का आरोप था कि उसने अपने परिचित के डेबिट कार्ड से विपक्षी की दुकान से 19 सितंबर 2021 को विदेशी मदिरा की बोतल खरीदी थी।वही विपक्षी ने डेबिट कार्ड से 790 रुपये डेबिट किए थे, जबकि बोतल पर 780 रुपये मूल्य अंकित था।
जिसके बाद विदेशी मदिरा की बोतल पर अंकित मूल्य से अधिक वसूलने के मामले में सुनवाई करते हुए उपभोक्ता आयोग ने विक्रेता को शिकायतकर्ता को 25 लाख रुपये देने के आदेश दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता ने जब विपक्षी से 10 रुपये अधिक लेने की बात कही थी ,तो उसके साथ गाली-गलौज की गई।और कहा गया कि वो 10 रुपये अधिक लेते हैं ,कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।वही विपक्षी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में दर्ज मामले की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष कंवर सेन ,सदस्य अंजना चड्ढा और विपिन कुमार ने ठेकेवाले के खिलाफ अपना फैसला सुनाया है।