नैनीताल में ट्रैफिक व्यवस्था और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त 2026 से नैनीताल की मॉल रोड को ‘नो हॉर्न ज़ोन’ के रूप में लागू किया जाएगा। इसके बाद मॉल रोड पर अनावश्यक हॉर्न बजाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मॉल रोड और आसपास के क्षेत्रों में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नो-पार्किंग क्षेत्र में खड़े वाहनों को जब्त किया जाएगा, जबकि सड़क पर यातायात में बाधा बनने वाले वाहनों को क्रेन की सहायता से हटाया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य शहर में जाम की समस्या कम करना, पर्यटकों को बेहतर अनुभव देना और स्थानीय लोगों को ध्वनि प्रदूषण से राहत दिलाना है। इसके अलावा प्रशासन ने सड़क सुरक्षा से जुड़े अन्य नियमों का भी सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।