नैनीताल- हाईकोर्ट ने ऊधमसिंह नगर जिले की कोसी नदी में अवैध खनन के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं करने पर दायर याचिका पर सुनवाई की….मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को अवैध खनन को रोकने के लिए पूर्व में जारी…दिशा-निर्देशों के तहत हर जिले में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दो सप्ताह के भीतर उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
कोर्ट के आदेश के बावजूद उधमसिंह नगर में कोसी नदी में अवैध खनन का कारोबार जारी है. मामले में फिर से दी गई जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की. इस दौरान कोर्ट ने सरकार को मामले में स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने के साथ ही दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

अगली सुनवाई छह अप्रैल को
आपको बता दें की इस कमेटी में हर ग्राम सभा के ग्राम प्रधान को भी शामिल करना होगा। कोर्ट ने रीवर ड्रेजिंग नीति के तहत कोसी नदी में निजी लोगों खनन के पट्टे जारी करने की विज्ञप्ति पर जनहित याचिका विचाराधीन होने तक कार्रवाई नहीं करने के सख्त निर्देश भी दिए। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए छह अप्रैल की तिथि नियत की है।