दिल्ली सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब जिन वाहनों के पास वैध Pollution Under Control (PUC) प्रमाणपत्र नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल, डीजल, CNG या LPG नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था सरकार के स्थायी प्रदूषण नियंत्रण मास्टर प्लान के तहत लागू की गई है। सरकार के अनुसार, इस नियम का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण करना और वायु गुणवत्ता में सुधार लाना है। सभी पेट्रोल पंपों और गैस स्टेशनों को निर्देश दिए गए हैं कि वे केवल वैध PUC प्रमाणपत्र वाले वाहनों को ही ईंधन उपलब्ध कराएं।
नियम का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारी जुर्माना लगाया जाएगा और गंभीर मामलों में वाहन जब्त करने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके अलावा, सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए अन्य सख्त कदम भी उठाए हैं। इनमें बीएस-6 से नीचे के बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक, पार्किंग शुल्क बढ़ाना तथा आवश्यकता पड़ने पर दफ्तरों में कर्मचारियों की सीमित उपस्थिति जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं।