शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है। आपको बता दे कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश में खामियां गिनाते हुए केजरीवाल के खिलाफ ED की याचिका पर यह फैसला सुनाया। साथ ही न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की पीठ ने 20 जून को निचली अदालत द्वारा दिए गए अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर रोक लगा दी। वही पीठ ने 21 जून को ED की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिससे केजरीवाल की जमानत टल गई थी। लेकिन दिल्ली HC ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ED को निचली अदालत में जिरह के लिए पूरा मौका देना चाहिए था हलाकि निचली अदालत ने केस से जुड़े सारे दस्तावेजों को नहीं देखा।
वही अब हाई कोर्ट से आए फैसले के बाद केजरीवाल इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे है। इससे पहले केजरीवाल के वकील की ओर से हाईकोर्ट के निचली अदालत का आदेश देखे बिना जमानत को स्टे किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट रुख किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट गलती कर दे तो क्या सुप्रीम कोर्ट को दोहराना चाहिए। हम हाई कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे। अब हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की जमानत पर फैसले का इंतजार रहेगा।